दोस्तों यदि आप 15 से 70 मीटर के बीच गहराई वाले गढ्ढे से पानी निकालना चाहते हैं, तो आपके लिए मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना बहुत ही लाभदायक होगा इस योजना में आपको 2 से 5 HP के मोटर अनुदान पर दिए जाएंगे। यह योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई है तथा इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तक है। आईए समझते हैं कि इस योजना में कैसे आवेदन करेंगे और कैसे हमें इस योजना का लाभ मिलेगा।
जानकारी विस्तार से
योजना का नाम:– मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना
योजना की जानकारी :– सात निश्चय “हर खेत तक सिंचाई का पानी” के अंतर्गत मुख्यमंत्री द्वारा निजी नलकूप योजना के तहत कृषकों को आवेदन के लिए आमंत्रित किए जाते हैं अधिक जानकारी के लिए mwrd.bih.nic.in इस लिंक पर जाएं।
आवेदन की अंतिम तिथि
लघु जल संसाधन विभाग बिहार द्वारा जारी मुख्यमंत्री नलकूप योजना के तहत नवंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है तथा इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक है। इसके बाद आवेदन पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा इसलिए आपसे निवेदन है कि 31 जनवरी 2025 से पहले आप अपना आवेदन पूर्ण कर ले।
योजना के लाभ लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होंगे ?
दोस्तों बात करें मुख्यमंत्री ने जनरल कॉप योजना के बारे में जरूरी दस्तावेज क्या-क्या होंगे तो मैं जरूरी दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित इस प्रकार दे रहा हूं-
- आधार कार्ड – आवेदक अपनी आधार कार्ड देंगे जिसमें उनका नाम तथा पिता का नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- जाति प्रमाण पत्र – आवेदक अपने ब्लॉक से निर्मित जाति प्रमाण पत्र देंगे जो की नवीनतम होना चाहिए।
- भू धारक प्रमाण पत्र – आवेदक अपने जमीन की प्रमाण पत्र दिखाएंगे, जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि यह जमीन आवेदक का अपना है इसके लिए आप प्रमाण के रूप में जमीन की लगन तथा रैयत पेपर दिखा सकते हैं।
- आवेदक का फोटो – जो किसान आवेदन देंगे उनका पासवर्ड साइज फोटो की दो प्रति लगेगी।
- निजी स्थल का फोटो – आवेदक किस जहां भी नलकूप बेतवाना चाहते हैं उसे स्थान की फोटो भी डालनी होगी।
वैसे किसान जिनके पास स्वयं के नाम से जमीन नहीं है इस स्थिति में वह परिवार के मुखिया के नाम निर्गत भू-धारक प्रमाण पत्र के साथ ही सरपंच द्वारा निर्मित पारिवारिक सूची के आधार पर आवेदन के लिए दायर याचिका करेंगे। एक भू-धारक प्रमाण पत्र पर एक ही बार अनुदान मिलेगा।
योजना के लाभ के लिए महत्वपूर्ण शर्त
अगर आप इस योजना में लाभ उठाते हैं या उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निम्नलिखित शर्तों का ध्यान देना होगा या फिर काहे की निम्नलिखित शर्तों को मनाना होगा-
- आप 4 से 6 इंच के निजी नलकूप पर अनुदान ले सकते हैं जिसके गहराई 15 से 70 मीटर तक होनी चाहिए।
- 2 से 5 एचपी तक मोटर के लिए ही आवेदन दे सकते हैं।
- योजना के लाभ लेने के लिए आपके पास कृषि योग्य भूमि भी होना अनिवार्य है अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगा तब यह योजना में आप आवेदन नहीं दे सकते हैं।
- अनुदान का भुगतान दो चरणों में आधार लिंक बैंक खाते में होगा तो आप अपने आधार से खाते को अवश्य जुड़वां लें।
- घर में एक किसान को एक ही बार अनुदान का लाभ मिलेगा।
- केंद्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अति दोहित्व संकट पूर्ण प्रखंडों में यह योजना लागू नहीं होगा।
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अनुदान की राशि
अवयव | समान वर्ग | पिछड़ा जाति / अति पिछड़ा जाति | अनुसूचित जनजाति \ अनुसूचित जाति |
बोरिंग प्रति मीटर (15 से 70 मीटर तक) | 600 | 840 | 960 |
2 HP | 10,000 | 14,000 | 16,000 |
3 HP | 12,500 | 17,500 | 20,000 |
4 HP | 15,000 | 21,000 | 24,000 |
दिए गए उपयुक्त जाति के आधार पर आपको अनुदान राशि मुहैया करवाई जाएगी परंतु अगर किसी प्रकार का कोई समस्या आ रही है तो आप दिए गए विभाग के कॉल सेंटर पर आप संपर्क कर सकते हैं।
आवेदन नहीं स्वीकार करने पर क्या करें
जब कृषक आवेदन देते हैं तो हो सकता है कि उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाए। आवेदक को स्वीकार नहीं करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनमें प्रमुख कारण निम्नलिखित इस प्रकार है-
- किसी भी दस्तावेज में गड़बड़ी करना या धोखाधड़ी करके अपलोड करना।
- कृषक के पास अपनी जमीन नहीं होना।
- आवेदन करते समय कुछ त्रुटियां हो जाना।
- नकली रसीद या पर्ची दिखाकर इस योजना में आवेदन करना।
तो कुछ इस प्रकार से वह महत्वपूर्ण कारक थे जिसके वजह से मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना में आवेदन करने वाले कृषकों का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है, तो आप आवेदन करने से पूर्व इन बातों की ठीक से जांच कर ले।
अगर आपको किसी भी तरीके से कोई मदद की जरूरत है तो आप विभागीय कॉल सेंटर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं उनका संपर्क सूत्र है- 0612-2215605/09
मुख्यमंत्री नलकूप योजना में आवेदन कैसे करें
दोस्तों अगर आप एक किसान है और आपके पास सिंचित जमीन है तो आप अपने जमीन को संचित करने के लिए मोटर लगवा सकते हैं आपको सरकार बोरिंग का पैसा फ्री में देगी और करीब ₹25000 तक आपको आर्थिक मदद करेगी तो आप अपने इस योजना के लिए तैयार हो जाइए और लिए हम बताते हैं कि आप इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशल वेबसाइट www.mwrd.bih.nic.in पर जाना होगा
- आप जैसे ही वहां जाएंगे तो आपको वहां पर प्रतिवेदन या आवेदन करें का बटन दिखाई देगा अब आपको उसे पर क्लिक कर देना है।
- आवेदन करें पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से फार्म खुलकर सामने आएगा आप बढ़िया से इसे भर दें और कोई भी जानकारी त्रुटि ही नहीं होनी चाहिए इस बात का याद रखें।
- इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन दे सकते हैं
- अपनी आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं https://mwrd.bih.nic.in/mnny/Default.aspx
Important Link for Chief Minister’s Private Tubewell Scheme
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना | अनुदान हेतु आवेदन |
आवेदन की स्थिति देखे | check application status |
दावा की स्थिति देखे | See Status |
स्वीकृति पत्र डाउनलोड करें। | Download the acceptance letter. |
बिहार मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) निम्नलिखित हैं:
1. मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना क्या है?
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना एक राज्य सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उनके निजी उपयोग के लिए नलकूप (पानी निकालने की मशीन) प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी कृषि भूमि के लिए जल स्रोत (नलकूप) स्थापित कर सकें।
2. इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
यह योजना बिहार राज्य के उन किसानों के लिए है जिनके पास खेती योग्य भूमि है और जिन्हें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है। योजना का लाभ छोटे और मंझले किसान उठा सकते हैं।
3. इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर कृषि उत्पादन कर सकें। इसके अलावा, यह योजना जलसंचयन को बढ़ावा देने और कृषि में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
4. नलकूप की लागत कितनी होगी और किसे कितना अनुदान मिलेगा?
किसानों को नलकूप स्थापित करने के लिए निर्धारित लागत का कुछ प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। अनुदान की राशि का निर्धारण नलकूप की लागत और किसानों की जरूरत के आधार पर किया जाता है।
5. इस योजना में आवेदन कैसे किया जा सकता है?
किसान इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की कृषि विभाग या जल संसाधन विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा, जिला कृषि कार्यालय में भी आवेदन प्रक्रिया के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
6. क्या इस योजना के लिए कोई पात्रता मानदंड हैं?
इस योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाले किसान का बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- जिन किसानों को पहले नलकूप नहीं मिला है, वे प्राथमिकता पर होते हैं।
7. क्या नलकूप का इस्तेमाल केवल सिंचाई के लिए किया जा सकता है?
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत दिया गया नलकूप मुख्य रूप से सिंचाई के लिए उपयोगी होता है, लेकिन इसका उपयोग घरेलू उपयोग के लिए भी किया जा सकता है जैसे कि पशुओं को पानी पिलाने और पीने के पानी के रूप में भी।
8. इस योजना का फायदा किसे मिलेगा?
इस योजना का फायदा छोटे और मंझले किसानों को होगा, खासकर उन किसानों को जिनके पास भूमि तो है, लेकिन सिंचाई के साधन नहीं हैं।
9. क्या इस योजना के तहत नलकूप लगाने के लिए कोई तकनीकी सहायता मिलती है?
जी हां, इस योजना के तहत किसानों को नलकूप लगाने के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है। कृषि और जल संसाधन विभाग के अधिकारी किसानों को उचित दिशा-निर्देश देते हैं।
10. क्या इस योजना के तहत सब्सिडी मिलती है?
हां, मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत किसानों को नलकूप स्थापित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर कम प्रभाव पड़े और वे सिंचाई के लिए पानी का उचित उपयोग कर सकें।
11. इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जो योजना के सालाना रूपरेखा के आधार पर बदल सकती है। किसानों को संबंधित विभाग से तिथि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।